ऑफ सीजन में होटल और रेस्त्रां को बड़ी राहत, कम बिजली खर्च पर घटेगा बिल
देहरादून: उत्तराखंड में ऑफ सीजन के दौरान बंद रहने वाले होटल और रेस्त्रां संचालकों को बड़ी राहत मिली है। अब कम बिजली खपत करने पर उन्हें कम बिजली बिल देना होगा। यह फैसला उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने पहली बार लिया है।
आयोग के अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद के अनुसार, यदि कोई होटल या रेस्त्रां ऑफ सीजन में अपने कुल स्वीकृत लोड का केवल 10 प्रतिशत तक ही बिजली इस्तेमाल करता है, तो उसे उसी अनुपात में कम फिक्स चार्ज देना होगा। इससे कुल बिजली बिल में कमी आएगी।
आयोग ने ऑफ सीजन की अवधि 1 नवंबर से 31 मार्च तक निर्धारित की है। इस दौरान यदि किसी महीने बिजली खपत 10 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो उस महीने के लिए पूरा बिल (पूर्ण लोड के आधार पर) देना होगा। हालांकि, अगले महीने खपत कम होने पर फिर से राहत मिल सकती है।
इस निर्णय से खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के होटल और रेस्त्रां मालिकों को फायदा होगा, जहां ऑफ सीजन में कामकाज बहुत कम या लगभग बंद रहता है। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की गई है।
इसके अलावा, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। पहले उन्हें हर छह महीने में बिजली बिल मिलता था, लेकिन अब यह बिल हर तीन महीने में जारी किया जाएगा, जिससे भुगतान करना आसान होगा।



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