मारपीट और धमकी के मामले में चार आरोपी बरी
अल्मोड़ा। नगर के बाड़ी बगीचा क्षेत्र में मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सीजेएम मोहम्मद याकूब की अदालत ने चार आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर सौरभ वाल्मिकी, कृष्ण वाल्मिकी, ऋषभ चौहान उर्फ राज और प्रदीप उर्फ छुट्टी को दोषमुक्त कर दिया।
मामले में उपेंद्र सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया था कि 22 जून 2024 की रात गोदाम के सामने शराब और स्मैक के सेवन से रोकने पर आरोपियों ने उनके और उनके साथी दीपक लोहनी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। उन्होंने धारदार हथियार से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि घटना की एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज की गई थी। इसके अलावा घटना की तारीख और समय को लेकर गवाहों के बयानों में विरोधाभास सामने आया। कथित हमले में इस्तेमाल हथियार भी बरामद नहीं हो सका।
अदालत ने सीसीटीवी फुटेज की प्रमाणिकता को लेकर भी सवाल पाए। इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इसके बाद अदालत ने चारों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।



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