×

आदेश का पालन नहीं करने पर पीसीएफ-डीएफओ पर हाईकोर्ट सख्त, जारी किया अवमानना नोटिस

आदेश का पालन नहीं करने पर पीसीएफ-डीएफओ पर हाईकोर्ट सख्त, जारी किया अवमानना नोटिस

नैनीताल। वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने पीसीसीएफ डॉ. धनंजय मोहन और प्रभागीय वनाधिकारी कालसी केएन भारती को अवमानना नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों को पांच जून तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

वन विभाग के दैनिक श्रमिक बबलू और अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि वे कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 2017 में न्यूनतम वेतनमान के लिए याचिका दायर की थी जिस पर हाईकोर्ट ने न्यूनतम वेतन देने के आदेश सरकार को दिए थे। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की विशेष अपील 15 अक्तूबर 2024 को खारिज कर हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। अवमानना याचिका में कहा गया कि उसके बाद भी उन्हें न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया गया। दैनिक श्रमिक कर्मचारी संगठन ने इस संबंध में विभाग और सरकार से पत्राचार भी किया। पूर्व के आदेश का अनुपालन कराने के लिए याचियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।

Previous post

अवैध संबंधों में बाधा बना पति…पत्नी ने प्रेमी से करवाई हत्या, शराब पिलाकर ऐसे दी खौफनाक मौत

Next post

सरकारी स्कूल में नौवीं की छात्रा से 12वीं के छात्र ने किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर खुला मामला

Post Comment