उत्तराखंड में श्रमिकों को बड़ी राहत, धामी सरकार ने बढ़ाया न्यूनतम वेतन
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। सरकार के इस निर्णय से अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
नई व्यवस्था के तहत अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 13,018 रुपये कर दिया गया है। वहीं अर्धकुशल श्रमिकों को अब 15,100 रुपये और कुशल श्रमिकों को 16,900 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसके अलावा श्रमिकों को ओवरटाइम, बोनस और अन्य निर्धारित सुविधाएं भी दी जाएंगी।
श्रम विभाग और श्रम आयोग ने राज्य के सभी उद्योगों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि श्रमिकों से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम और बोनस जैसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में श्रमिकों को पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर वेतन मिल रहा है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार के मुकाबले उत्तराखंड में अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का मानदेय अधिक है।
श्रम सचिव श्रीधर बाबू अडांकी ने श्रमिकों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।



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