उत्तराखंड में भूमि खरीद के बाद गैर-कृषि परिवर्तन की प्रक्रिया होगी आसान
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने वाले निवेशकों को बड़ी राहत दी है। अब भूमि खरीदने के बाद उसे गैर-कृषि (धारा 143) में परिवर्तित कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
नई व्यवस्था के तहत निवेशक ई-भू अनुमति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भूमि खरीद (धारा 154) की अनुमति मिलते ही पोर्टल पर गैर-कृषि परिवर्तन (धारा 143) के लिए आवेदन का विकल्प स्वतः उपलब्ध हो जाएगा।
राजस्व परिषद की सचिव रंजना राजगुरु के अनुसार, संबंधित जिले के राजस्व विभाग को ऑनलाइन सूचना मिल जाएगी और अधिकारियों को सात दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि निर्धारित समय में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, समय की बचत करना और राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है।



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